जिंदगी भर गाड़ी चलाने से हो जाएंगे महरूम
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जिंदगी भर गाड़ी चलाने से हो जाएंगे महरूम, अगर इन बातों का नहीं रखा ख्याल तो DL हो जाएगा रद्द-Very Useful

DL हो जाएगा रद्द:अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे इसके लिए भारी जुर्माना भरना होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है।

जिंदगी भर गाड़ी चलाने से हो जाएंगे महरूम
जिंदगी भर गाड़ी चलाने से हो जाएंगे महरूम

DL हो जाएगा रद्द: भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है। इस तरह की हरकत करते हुए पकड़े जाने पर आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डीएल बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो इस खबर को पूरा पढ़ें जहां आपको आवेदन की योग्यता और आवेदन के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

 जिंदगी भर गाड़ी चलाने से हो जाएंगे महरूम

ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता के लिए शर्तें

  • धारा 19 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की संतुष्टि पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्ति को समाप्त करती है। इस धारा के कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त शर्तें निम्नानुसार एक या अधिक हो सकती हैं: व्यक्ति एक अभ्यस्त अपराधी या अभ्यस्त शराबी है।
  •  वह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एडिक्ट है। एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए अपने वाहन का उपयोग किया है। पहले अपने वाहन के साथ एक सार्वजनिक उपद्रव रहा है।
  • धोखाधड़ी या लापरवाही से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। एक ऐसा कार्य किया है जो जनता के लिए एक उपद्रव होने की संभावना है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के परंतुक के तहत परीक्षण प्रस्तुत करने में विफल रहा है या पारित नहीं किया है
  • एक किशोर, शिक्षार्थी के लाइसेंस का धारक जिसने गारंटर की देखभाल नहीं की थी। धारा 20 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 132, 134, 185, 189, 192 का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए अदालत की शक्ति का समर्थन करती है।
  • धारा 22 साइकोट्रोपिक पदार्थों के संदर्भ में सजा का समर्थन करती है।
  • कोई भी व्यक्ति जो साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण, पास, परिवहन, खरीद, बिक्री, आयात करता है, उसे छह महीने से 10 साल की कारावास की अवधि या / और दो लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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केवल यही लोग कर सकते हैं DL के लिए आवेदन

  • गियर वाले वाहन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
  • वहीं, 16 साल का उम्मीदवार बिना गियर वाले ड्राइवर के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
  •  उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
  • आवेदक को यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन करनेके लिए परिवार की सहमति जरूरी है।

Documents for Driving licence

DL बनवाने के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जिसे पूरा करने के बाद ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना आवश्यक है,

  •  जिसमें आधार कार्ड,
  •  निवास प्रमाण पत्र,
  •  पते का प्रमाण (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली बिल),
  •  जन्म तिथि का प्रमाण पत्र,
  • पासपोर्ट आकार का फोटो,
  • हस्ताक्षर, सीखना शामिल है।
  • लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर आदि।

उम्मीदवार ध्यान दें कि ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको वाहन का इस्तेमाल करने के लिए भी आना चाहिए।

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